दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ की वकीलों पर कथित टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वकीलों को औपचारिक याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।
Prime News Network
2026-11-03 13:37:49